बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर में डेढ़ साल पहले राजेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी कल्लू उर्फ गुलजार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर निवासी मृतक के भाई मनोज तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। 20 जून 2020 को रात 12 बजे गांव निवासी आरोपी गुलजार राजेश तिवारी को साथ लेकर गया।
अगले दिन राजेश तिवारी का शव खून से लथपथ हालत में गांधी गुप्ता के लकड़ी के टाल के पास पाया गया। मौके पर ही आरोपी की टोपी और ईयर फोन भी पड़ा मिला। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ला की कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।