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भरण पोषण से इंकार करने पर बुजुर्ग कर सकते हैं शिकायत

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उरई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राठ रोड स्थित वृद्धा आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव रेनू यादव ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के बारे में जानकारियां दी।
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उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और उनके बच्चे अथवा निकट रक्त संबंधी जिनके वह संरक्षण में हैं, से भरणपोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चाहे वह उनके पुत्र या पुत्री हो अथवा नाते रिश्तेदार हों। यदि वह भरणपोषण करने से इंकार करते है तो उन पर डीएम के यहां प्रार्थनापत्र वृद्धजन की ओर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने विभाग की संचालित वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना व अन्य संचालित योजनाओं के बारे में बताया। स्वास्थ्य विभाग के एम अकील ने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में संवासियों को जानकारी दी। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के सुलह अधिकारी प्रदीप सक्सेना, देवेंद्र त्रिवेदी, अवधेश सोनी, लेखपाल राजेंद्र प्रजापति, रमेश भदौरिया, दीपक नारायण, महेश परिहार, दीक्षा तिवारी आदि रहे।
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