गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को छिपाने के आरोपी को अदालत ने पैरोकार की पैरवी पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी अदालत ने दंडित किया है।
थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की 24 दिसंबर 2012 को हत्या कर उसके शव को छिपा दिया गया था। मामले में थाना वजीरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त अशोक कुमार मिश्रा निवासी परसापुर महडौर थाना वजीरगंज को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्राथमिकता के आधार पर इसकी प्रभावी पैरवी शुरू की। मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार रामदास की पैरवी पर अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कोर्ट ने अभियुक्त अशोक कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।