मुठभेड़ स्थल पर एसपी अंकित मित्तल (फाइल फोटो)
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चित्रकूट में 31 मार्च को डकैत गौरी गिरोह के सदस्य भालचंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उसकी पत्नी ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने मुठभेड़ में शामिल तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल व एसटीएफ और स्वाट टीम के सदस्यों समेत 14 नामजद तथा तीन-चार अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि सतना जिले के नयागांव क्षेत्र के पड़वनियां गांव निवासी नथुनिया पत्नी भालचंद्र यादव ने अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश डीडी एक्ट) की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र में बताया था कि नथुनिया का पति भालचंद्र 31 मार्च 2021 को अपने भाई लालचंद्र के साथ सतना न्यायालय में पेशी पर गया था।