डीएम की ओर से 15,000 घन मीटर बालू का भंडारण करने के लिए विधायक के करीबी प्रदीप शुक्ला निवासी सुजातपुर को पत्र दिया गया था। जबकि नियमों को ताक पर रखकर 26,000 घन मीटर बालू का भंडारण किया गया था।
डीएम की ओर से जारी नोटिस का प्रदीप शुक्ला ने जवाब भी दिया था लेकिन संतोषजनक जवाब न होने पर 1.06 करोड़ खनिमुख (बालू की बाजार कीमत) और पांच लाख रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने निर्धारित समय के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया था। लेकिन प्रदीप शुक्ला ने राशि जमा नहीं की।
जिलाधिकारी की ओर से आरसी जारी करते हुए वसूली का निर्देश दिया गया है। खनन अधिकारी अरंविद कुमार ने बताया कि अवैध भंडारण के मामले में आरसी जारी की गई है।