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डीएम हुए सख्त, अब मिलावटखोरों की शामत

Sun, 25 Sep 2016 01:00 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
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नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों पर खाद्य और पेयपदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ डीएम पंकज यादव ने सख्ती शुरू कर दी है। अब तक ये एफएसडीए की ओर से अभियान चलाया जा रहा था लेकिन डीएम ने अधीनस्थ सिटी मजिस्ट्रेट और चार एसीएम की अलग-अलग टीमें बना दी हैं। पांचों टीमें सप्ताह में पांच दिन सघन अभियान चलाकर जिले भर में पुलिस टीम के साथ दुकानों पर छापामार खाद्य और पेय पदार्थों के सैंपल लेंगी। उनके साथ एफएसडीए की टीम भी रहेगी।
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डीएम के आदेश के बाद शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट मनोज ने टीमों का गठन कर दिया। सोमवार को एसीएम प्रथम टीम के साथ छापा मारेंगे। मंगलवार को एसीएम द्वितीय, बुधवार को एसीएम तृतीय, शुक्रवार को एसीएम चतुर्थ और शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट टीमों के साथ शहर की बाजारों में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापा मारकर सैंपल भरवाएंगे। मिलावट को रोकने के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान में बेसन मिठाई, मावा-खोया, दूध, तेल, रिफाइंड, नमकीन, आचार आदि की सैंपलिंग की जाएगी। 
ब्रांडेड तेल के सैंपल भरे
बरेली। एफएसडीए की टीम ने डीएम के आदेश पर शनिवार को ट्रांसपोर्टनगर के पास स्थित परातासपुर के श्री प्रियाजी एग्रो आयल प्राइवेट लिमिटेड से बृजधारा ब्रांड के कच्ची घानी सरसों के तेल और परमजीत ब्रांड के ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबिल ऑयल के सैंपल लिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में सैंपल लिए गए।
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फेल हो गए कई सैंपल, 5.10 लाख जुर्माना
बरेली। एफएसडीए की टीम को ओर से पिछले वर्ष लिए गए खाद्य और पेय पदार्थों के आठ सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के प्रभारी अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने 5.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मैसर्स महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज परसाखेड़ा की बनाई सेवई मिस ब्रांडेड (खराब) पाई गई है। इस पर दो लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। हापुड की नागर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार अमूल दूध सब स्टैंडर्ड (अधोमानक) पाया गया है। इसके दो सैंपल पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना पड़ा है। सब स्टेंडर्ड पाए गए कैंटीन माडल शाप डीडीपुरम का पनीर पर 50 हजार रुपये का, फिनिक्स माल में प्रो. कडाई किचिन से लिए गए सब स्टैंडर्ड मिले पनीर पर 50 हजार का, मैसर्स बालाजी किराना पटेलनगर के सब स्टैंडर्ड दही पर 25 हजार का, गांव कोहनी, केसरपुर के दूध विक्रेता राशिद के सब स्टैंडर्ड पाए गए मिश्रित दूध पर 10 हजार, गुलाबनगर गांव के रियासत अली उर्फ तौसीफ के सब स्टैंडर्ड दूध पर 15 हजार का और क्यारा लालपुर गांव के दूध विक्रेता महेंद्र के सब स्टैंडर्ड दूध पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।  
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