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खराब पैकिंग में कंपनी पर एक लाख जुर्माना

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बांदा। अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने मानक के अनुरूप पैकिंग व लेवलिंग न करने से एवरेस्ट मसाला कंपनी पर एक लाख रुपये जुर्माना किया है। व्यवसायी पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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कोर्ट ने एक माह के अंदर जुर्माना राशि अदा न करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को आरसी के जरिए वसूली के आदेश दिए हैं। इसके अलावा छह अन्य व्यवसायियों पर 87 हजार जुर्माना किया है।
मानकविहीन खाद्य पदार्थ मिलने पर ये अर्थदंड दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश कुमार ने अभियान के तहत 31 जुलाई 2018 को अत्री नगर (अतर्रा) स्थित दुकान में एवरेस्ट मसाला की जांच की थी, जिसमें लेवलिंग व पैकिंग मानक के अनुरूप नहीं पाने पर 18 जून 2019 को अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया गया।
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एडीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद एवरेस्ट मसाला की पैकिंग व लेवलिंग मानक के अनुरूप न पाने पर नरेंद्र कुमार एंड कंपनी (अंबर, गुजरात) पर एक लाख और व्यवसायी करुणा निधान पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया है।
आदेश में कहा कि एक माह के अंदर जुर्माना अदा न करने पर विभाग नियमानुसार राजस्व की तरह वसूली करेगा। उधर, अदालत ने मानक के अनुसार खाद्य पदार्थ न पाने पर राममिलन (अलीगंज) पर 20 हजार, भोजनालय के रामबाबू (कटरा) और रामकिशोर चौरसिया (बाबूलाल चौराहा) पर 15-15 हजार, राममूरत (चिल्ला रोड) पर 17 हजार रुपये जुर्माना किया।
भूरागढ़ स्थित मिनरल वाटर प्रोपराइटर जितेंद्र सिंह (कोतवाली रोड) व जय प्रकाश (कमासिन रोड, बबेरू) पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
मिनरल वाटर के विरुद्ध अभियान
बांदा। डीएम आनंद कुमार सिंह के आदेश पर मिनरल वाटर प्लांटों व पाउच व बोतल निर्माताओं पर खाद्य विभाग शनिवार से अभियान चलाएगा। अभिहित अधिकारी ने बताया कि तहसील स्तर पर खाद्य सुरक्षा अफसरों को नामित कर दिया गया है।
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किसी भी हालत में गुणवत्ताविहीन पानी की बिक्री नहीं होने दी जाएगी।
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