इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत जसराना फीरोजाबाद का फंड जारी न करने पर प्रमुख सचिव नगर विकास को स्पष्टीकरण के साथ तलब कर लिया है। उनको 11 जनवरी को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि फंड की कमी के कारण उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि फंड रिलीज कर दिया जाता है तो प्रमुख सचिव को नहीं आना होगा किंतु फंड देने में देरी बताते हुए व्यक्तिगत हलफनामा देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मुकेश कुमार की याचिका पर दिया है। नगर पंचायत जसराना के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नगर पंचायत का फंड घटा दिया गया है।
पंचायत अध्यक्ष व जिलाधिकारी ने फंड मुहैया कराने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है किंतु अभी तक फंड नहीं दिया गया है। जिससे याची का भुगतान नहीं हो पा रहा है। याचिका सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने की मांग मे दाखिल की गई है।