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हाईकोर्ट का निर्देश : अब वकीलों को फुल ड्रेस में करनी होगी बहस, गाउन न पहनने की छूट जारी

Fri, 20 Aug 2021 04:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

  • ए फोर के साथ फुल स्केप पेपर दोनों में दाखिले की अनुमति
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को कोर्ट में बहस के दौरान कोट पैंट व बैंड पहनने को कहा है। केवल गाउन न पहनने की छूट रहेगी। अभी तक वकील सफेद शर्ट पैंट व बैंड पहनकर बहस कर सकते थे। जिसमें बदलाव किया गया है। अब कोर्ट पैंट व बैंड पहनकर ही बहस करने की अनुमति रहेगी।
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हाईकोर्ट में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए एक  फोर साइज पेपर पर याचिका, जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। जिसके तहत न्यायालय प्रशासन ने एफोर साइज के पेपर  स्वीकार करने का आदेश जारी किया। जिससे पहले से तैयार फुल स्केप पेपर का दाखिला बंद होने का विरोध किया गया तो न्यायालय प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए फिलहाल फुल स्केप पेपर में दाखिला संशोधन होने तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब फुल स्केप वह एफोर साइज दोनों पेपर का दाखिला जारी रहेगा। 
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