इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंट थाना प्रयागराज में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सोनी से अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंट थाना प्रयागराज में तैनात रहे इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सोनी से अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। सुधीर कुमार सोनी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
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याची के अधिवक्ता दिनेश राय का कहना था कि याची प्रयागराज से पूर्व मिर्जापुर में तैनात था। एसपी मिर्जापुर ने एसएसपी प्रयागराज को पत्र लिखकर कहा कि याची का गलत वेतन निर्धारण हो गया है। जिसके लिए उसके वेतन से तीन लाख 11 हजार 593 रुपये की कटौती की जाए। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी।
अधिवक्ता का तर्क था कि याची के वेतन से कटौती करने से पूर्व उसका पक्ष नहीं सुना गया न ही उसे कोई नोटिस दिया गया। गलत वेतन निर्धारण विभाग की गलती से हुआ है। जिसमें याची की कोई भूमिका नहीं है तथा उसका पक्ष जाने बिना एकतरफा कार्रवाई करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक याची के वेतन से कटौती करने पर रोक लगा दी है। सुधीर कुमार वर्तमान में प्रतापगढ़ में तैनात हैं।