वाराणसी की अदालत में लंबित मूल वाद में उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।
काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। अब इस केस की सुनवाई 12 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की।
विज्ञापन
इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में चल रही थी। मामले की सुनवाई 25 जुलाई को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। 28 अगस्त की तारीख फैसला सुनाने के लिए नियत की गई थी, लेकिन सोमवार की वाद सूची में मामला अग्रिम सुनवाई के लिए मुख्य न्यायधीश की अदालत में सूचीबद्ध हुआ।
वाराणसी की अदालत में लंबित मूल वाद में उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है, जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के निर्देश को भी चुनौती दी गई थी।