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इलाहाबाद हाईकोर्ट : ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कराने के आदेश पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ी

Mon, 31 Oct 2022 10:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजीआई व वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह व केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज  सिंह ने कोर्ट को बताया कि 18 अक्तूबर 2022 के आदेश के अनुपालन में हर्जाना राशि जमा कर दी गई है और हलफनामा दाखिल किया गया है। जिसे कोर्ट ने पत्रावली पर रखने का आदेश दिया।
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gyanvapi - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में आर्कोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) के महानिदेशक ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने याची सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 11 नवंबर तय की है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के विवादित परिसर का सर्वे कराने के लिए वाराणसी की अदालत के आदेश पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजीआई व वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह व केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज  सिंह ने कोर्ट को बताया कि 18 अक्तूबर 2022 के आदेश के अनुपालन में हर्जाना राशि जमा कर दी गई है और हलफनामा दाखिल किया गया है। जिसे कोर्ट ने पत्रावली पर रखने का आदेश दिया।


भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक वी रामचंद्रन के हलफनामे में पुरातत्व विभाग की कार्यप्रणाली सहित तमाम जानकारियां दी गई है और कहा गया है कि वह सर्वे करने में सक्षम व क्षमता रखते हैं। यदि कोर्ट कोई आदेश देती है तो वह पूरी पारदर्शिता व क्षमता के साथ अनुपालन करेंगे।

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यह भी बताया गया है कि पूरे देश में 3695 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं। जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक व नैसर्गिक 40 संपत्तयों में से 24 भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। 49 भारतीय संपत्तियों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 25 दिसंबर 2014 को भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई ई-टिकटिंग का डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया गया है।


 वर्ष 2018 तक 116 ई-टिकटिंग स्थल थे। जिसमें 27 बढ़ाकर कुल 143 धरोहर व 30 म्यूजियम में ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हर साल 500 धरोहरों को चिह्नित कर मरम्मत कराई जा रही है। इनके संरक्षण के हर पहलू पर विचार कर उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों को भी जवाब दाखिल करने की छूट दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में 10 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की सुरक्षा से संबंधित याचिका 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है।  
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