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आगरा: पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले तीन कश्मीरी छात्र गिरफ्तार

Wed, 27 Oct 2021 08:11 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा के  आर. बी. एस. इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों को देश विरोधी गतिविधि के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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गिरफ्तार छात्र... - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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टी-20 मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी बिचपुरी स्थित आरबीएस टेक्निकल कैंपस के तीनों कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी बुधवार को गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस वीडियो डालकर खुशी जाहिर की थी। मामले में तीनों छात्रों के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्तूबर को टी-20 मैच हुआ था। आरोप है कि पाकिस्तान की जीत के बाद तीनों कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी गतिविधि की थी। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़काऊ वीडियो शेयर किए थे। इसके साथ ही एक छात्र के विरोध करने पर चैटिंग में कश्मीर को अपना देश बताया था।

आरबीएस टेक्निकल कैंपस में आरोपी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष और शौकत अहमद गनी चतुर्थ वर्ष के छात्र हैं। कॉलेज प्रबंधन ने मामला संज्ञान में आने के बाद तीनों को निलंबित कर दिया था। इस मामले में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गौरव राजावत ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह ने बताया कि आरोपी छात्रों को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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डिजिटल साक्ष्य बनेंगे अहम सुबूत
पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य हैं। इनमें व्हाट्सएप स्टेटस पर डाले गए वीडियो और चैटिंग शामिल हैं। वीडियो की सीडी बनवाई जाएगी। वहीं चैटिंग का प्रिंट लिया जाएगा। आरोपियों ने एक छात्र से चैटिंग भी की थी। यह स्टेटस और चैटिंग मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया थी। इसके बाद भाजयुमो और अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध किया था। कॉलेज कैंपस के बाहर पाकिस्तान का झंडा जलाकर आक्रोश व्यक्त किया था। छात्रों पर कार्रवाई की मांग की थी।

आईटी एक्ट में आजीवन कारावास तक का प्रावधान   
पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ 153 ए, 505 (1) (बी) और आईटी एक्ट की धारा 66 एफ में मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ता नितिन वर्मा ने बताया कि ‘धारा 153 ए’ दो वर्गों के बीच शत्रुता का प्रयास करने पर लगाई जाती है। इसमें दोषी को तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। यह गैर जमानती धारा है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

धारा 505 (1) (बी) में कोई व्यक्ति असत्य तथ्यों के आधार पर ऐसी बात करे, जिससे समाज में विद्रोह पैदा हो जाए। यह गैर जमानती है। दोषी तीन साल तक की सजा हो सकती है। यदि कोई आईटी एक्ट की धारा 66 एफ में संविधान में वर्णित एकता और अखंडता को सोशल मीडिया पर खंडित करने वाला कार्य करता है तो साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। यह धारा गैर जमानती है, दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास तक हो सकता है। 

जम्मू कश्मीर के छात्रों का करें सत्यापन, निगरानी भी
भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गौरव राजावत का कहना है कि  देश विरोधी गतिविधि करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को निलंबित करके सही निर्णय लिया। पुलिस को भी सूचना देनी चाहिए थी। आगरा में जहां भी जम्मू-कश्मीर के छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए। इन पर गोपनीय तरीके से नजर रखी जाए। वह क्या कर रहे हैं, किसी तरह की देश विरोधी गतिविधि में तो शामिल नहीं हैं। 

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