संसदीय उपचुनाव के लिए 30 अक्तूबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विस क्षेत्रों में 1299756 मतदाता हैं। 638756 महिला मतदाता और 647619 पुरुष वोटर हैं। सर्विस वोटर की संख्या 13374 हैं। सात अन्य वोटर में विदेश में रह रहे दो प्रवासी और पांच थर्ड जेंडर के हैं। सात विस क्षेत्रों में महिलाओं और दस में पुरुषों के हाथ जीत की चाबी होगी। चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास को लेकर दो रिहर्सल की जा चुकी हैं।
मंडी जिले में तीसरी और अंतिम रिहर्सल 27 अक्तूबर को होगी और 28 अक्तूबर को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
इनमें मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के चार विधानसभा क्षेत्र, शिमला के रामपुर और चंबा के भरमौर क्षेत्र के साथ किन्नौर और लाहुल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मंडी का धर्मपुर विस क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है।
2365 मतदान केंद्र : स्वास्थ्य कर्मी समेत हर बूथ में आठ की होगी तैनाती
मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 2365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर करीब 8-8 कर्मचारी तैनात रहेंगे। इनमें हर बूथ पर 4 मतदान कर्मियों के अलावा 2 सुरक्षा कर्मी, 1 बूथ स्तरीय अधिकारी और कोरोना के चलते स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों की अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए एक स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर रहेगा।
विस क्षेत्र महिला पुरुष
सराज 38695 41296
द्रंग 42392 43645
भरमौर 36423 38654
मनाली 36088 36428
कुल्लू 43493 44818
बंजार 35437 36428
आनी 41265 43024
करसोग 36370 37499
सुंदरनगर 39427 39974
रामपुर 35823 38294
सदर मंडी 38068 36361
नाचन 42251 41854
जोगिंद्रनगर 48070 46902
बल्ह 39210 38179
सरकाघाट 44858 43405
लाहौल-स्पीति 11949 11841
किन्नौर 28937 28791
वोटर कार्ड के अलावा 11 दस्तावेज मान्य
मतदाताओं को लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। डीसी ने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज तथा सरकारी पहचान पत्र वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।