अदालती आदेशों की अनुपालना न किए जाने पर हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव (शिक्षा) पीसी धीमान को अदालत के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रधान सचिव से पूछा है कि क्यों न उसे अदालत के आदेशों की अवमानना करने के लिए दंडित किया जाए।
प्रधान सचिव को आगामी 9 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अवमानना याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत था। 13 सितंबर 2006 को सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी ने करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए आवेदन किया था।