न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत ने अमृतसर के जोड़ा फाटक रेल हादसे में कांग्रेस नेता सौरभ मदान (मिट्ठू मदान) सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी। गावहों को समन भेजा गया है। हादसे में 59 लोगों की जान गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
इनके खिलाफ आरोप तय
अदालत ने दशहरा कमेटी के प्रधान मिट्ठू मदान के अलावा महासचिव राहुल कल्याण, खजांची दीपक कुमार, सचिव करण भंडारी, काबल सिंह और प्रेस सचिव दीपक गुप्ता के अलावा कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य भूपिंदर सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
2018 में हुआ था हादसा, 59 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 19 अक्तूबर 2018 को दशहरा पर्व की शाम जोड़ा फाटक के पास खाली जगह पर कांग्रेस नेता मिट्ठू मदान ने रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया था। मिट्ठू मदान ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी विधायक पत्नी डॉ. नवजोत कौर को आमंत्रित किया था।
कार्यक्रम देखने के लिए रेलवे लाइनों की तरफ स्क्रीन लगाई गई थी, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग दशहरा पर्व देखने पहुंचे थे। इस दौरान ही जालंधर की तरफ से तेज रफ्तार डीएमयू ट्रैक पर खड़े लोगों को कुचलते निकल गई थी। इस रेल हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। एसआईटी की जांच के बाद जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।