जिला चुनाव अधिकारी रवि भगत ने बताया कि दो फरवरी शाम पांच बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार जलसे और लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेगा।
इसका उल्लंघन करने पर दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा हाल, टीवी चैनल का इस्तेमाल भी प्रचार के लिए नहीं होगा।
डीसी ने निर्देश दिए कि चुनाव के अंतिम 48 घंटों के दौरान जिले की तमाम सीमाएं सील कर दी जाएं ताकि गैर कानूनी तस्करी एवं शरारती तत्व माहौल खराब न कर सकें।