ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बदलाव हो गया है। आप भी जान लीजिए और कायदे से इस पर अमल कीजिए, गलती की तो जिंदगी भर लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे आप।
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ड्राइविंग प्रशिक्षण
बता दें कि अगर आपका लाइसेंस देश के किसी भी शहर में रद्द होता हैं तो नई व्यवस्था के तहत आप पूरे देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने एक ओर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है तो इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है।
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आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।
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ड्राइविंग प्रशिक्षण
इसके बाद उस चालक का लाइसेंस किसी भी शहर में नहीं बन पाएगा। तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े पर लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा।
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अधिकारी ने बताया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इस समय हर राज्य में आरटीओ ऑफिस में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड को प्रक्रिया से जोड़ने से कमर्शियल वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी।
साथ ही हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। फर्जी लाइसेंस बनवाने वाले दलालों पर भी नकेल कसेगी। आधार कार्ड होने से अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन से निजात मिलेगी।