सीहोर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बरखेड़ा हासन निवासी समीना बी द्वारा मतदान को लेकर उसके देवर द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की शिकायत को संज्ञान में लिया है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार के उपयोग करने तथा असम्यक प्रभाव डालने और क्षति पहुंचाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-171 (सी), 123 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
बता दें कि आईपीसी की धारा-171 (सी) में निर्वाचन में या निर्वाचन के दौरान, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या असम्यक असर डालने का अपराध करने पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही अहमदपुर थाने में आरपी एक्ट की धारा-123/2 तथा 294 325, 506 बी 34 आईपीसी के तहत मामला दर्जकर पुलिस द्वारा आरोपी को आठ दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सीहोर के ग्राम बरखेड़ा हासन निवासी समीना बी ने 17 नवंबर 2023 को स्व-विवेक से अपनी पंसद के उम्मीदवार को मतदान किया था। मतदान के बाद उसके देवर जावेद खान द्वारा उससे यह पूछा गया कि किस राजैनतिक दल को मतदान किया है। समीना बी ने अपने द्वारा किए गए मतदान के बारे बताया तो उसका देवर जावेद खान समीना द्वारा किए गए मतदान के निर्णय से नाराज होकर उसके साथ मारपीट किया था। समीना बी ने उसके साथ की गई मारपीट की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह से की थी।
समीना बी को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान
बरखेड़ा हासन निवासी समीना बी को कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जिला रेड क्रास सोसाइटी से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। समीना बी को एक लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि समीना बी के साथ उसके देवर द्वारा मतदान को लेकर मारपीट की गई थी, जिससे समीना को चोट पहुंची है। समीना की शिकायत पर अहमदपुर थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।