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ऑनलाइन पोर्टल: जम्मू-कश्मीर में एक माह के भीतर मिल सकता है शिक्षा का अधिकार

Thu, 16 Sep 2021 08:08 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है।
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ऑनलाइन पोर्टल (फाइल फोटो)
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के नियमों को अगले एक माह में प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी चल रही है। सरकार के अनुसार आरटीई के नियमों को प्रदेश में अगले माह लागू किया जा सकता है। इसके तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल सकेगा।

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वर्तमान में प्रदेश में गरीब घर के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला कोटे का प्रावधान नहीं है। निजी स्कूलों को दाखिले की एवज में सरकार राशि मुहैया करवाती है। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस सरकार देती है।

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स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह ने कहा कि एक महीने के भीतर आरटीई के नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की कमी नहीं है। फिर भी विभाग शिक्षा को लेकर किसी भी तरह के अंतर को दूर करने की व्यवस्था करने जा रहा है।

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