बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले की आरोपी इन्द्रा विश्नोई ने वॉयस सैम्पल देने से अदालत में मना कर दिया है।
इंद्रा विश्नोई को आज पुलिस ने जोधपुर की एसीजेएम सीबीआई केसेज की लिंक अदालत एसीएमएम आर्थिक अपराध में पेश किया। इस दौरान सीबीआई की ओर से इंद्रा विश्नोई का वॉयस सैम्पल लेने की अर्जी को लेकर इंद्रा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। जिसमें इंद्रा ने वॉयस सैम्पल लेने के लिए इनकार कर किया है। जवाब में यह भी कहा गया कि सीबीआई ने सैम्पल के लिए यह नहीं बताया कि कौन सी टेप से इन्द्रा की वॉइस मैच करवानी है, जिसके लिए सैम्पल की आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन्द्रा विश्नोई के पूरे परिवार को सीबीआई ने फंसाया है, इसीलिए वॉइस सैम्पल नही देंगे।
दो घंटे तक पेश नहीं की डायरी
Court
सीबीआई की ओर से उसकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि और बढ़वाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। इसका इंद्रा विश्नोई के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया।
उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास ना तो कोई पर्याप्त आधार है और ना ही कोई ठोस वजह, जिसके आधार पर न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को बढ़ाया जाए। बाद में कोर्ट ने दो दिन की न्यायिक अभिरक्षाा बढ़ा दी। अब उसे छह जुलाई को पुन: पेश किया जाएगा। इससे पहले आज पुलिस ने इन्द्रा विश्नोई को तो कोर्ट में पेश कर दिया, लेकिन करीब दो घंटे तक केस डायरी ही नहीं पेश की गई। कोर्ट ने बाद में केस डायरी तलब की जिसके बाद ही दो दिन की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई गई।