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Supreme Court: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ CM केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई, मानहानि से जुड़ा है मामला

Sun, 25 Feb 2024 08:25 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं आईसीजी में महिलाओं स्थायी कमीशन मामले में सुनवाई होगी।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2018 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी की ओर से जारी एक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को हाईकोर्ट के आदेश में बरकरार रखा गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ इस मामले पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। पांच फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कथित अपमानजनक सामग्री को दोबारा पोस्ट करने पर मानहानि का कानून लागू होगा।  
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महिलाओं स्थायी कमीशन मामले में सोमवार को होगी सुनवाई
भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मांग की गई है। हालांकि, पहले की सुनवाई में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इन्कार करने के लिए केंद्र और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) को सुप्रीम कोर्ट ने  कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आईसीजी में महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो महिलाओं के लिए ईमानदारी से काम करें। 

मामले में पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप नारी शक्ति की बातें करते हैं, तो इस मामले में भारतीय तटरक्षक बल में महिला अफसर अपवाद क्यों हैं? शीर्ष अदालत ने तटरक्षक बल में कार्यरत एक महिला शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट अधिकारी को स्थायी कमीशन देने पर विचार करने से इन्कार पर केंद्र की आलोचना की। कहा था, जब महिला अफसर सीमा संभाल सकती हैं, तो तटों की रक्षा क्यों नहीं कर सकतीं। अदालत ने कहा,  जब सेना और नौसेना महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे रही है, तो तटरक्षक बल को अछूता नहीं रखा जा सकता। 
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