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चरस आरोपी को आठ साल कैद और 80000 रूपये जुर्माना

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चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्कर को आठ साल के कारावास और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करनेे की सूरत में तस्कर को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 3 अप्रैल 2017 को पुलिस की टीम चंबा-भरमौर मार्ग पर दुुनाली के समीप नाके पर गश्त कर रही थी। उसी दौरान परस राम उर्फ पर्सो निवासी गांव गिराड़, डाकघर खुंदेल पिट्ठू बैग लेकर सामने से आ रहा था जो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ। शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 800 ग्राम चरस बरामद हुई जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई चंबा कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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