प्रदेश सरकार ने 18 अक्तूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं स्वीमिंग पूल का प्रयोग करने वालों का टीकाकरण होना अनिवार्य है। ये जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत सरकार ने लॉकडाउन 18 अक्तूबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान महामारी रोकथाम की गाइडलाइन जारी रहेगी। डीसी ने कहा कि आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट, बार, मॉल, रेस्त्रां, होटल, बैंकेट इत्यादि 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन सामाजिक दूरी के सिद्धांत व नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा गोल्फ कोर्स के क्लब, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं इस दौरान कोरोना बचाव की नियमावली का पालन सुनिश्चित करना होगा। डीसी ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियम के साथ स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। आंतरिक स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इस दौरान एक सौ से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।