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पर्स लूटने के दोषी को दस साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। एक्टिवा सवार ननद भाभी से नगदी व दस्तावेजों से भरा बैग लूटने के दोषी यूपी निवासी सागर को जिला सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी संजीव कुमार ने बताया कि दोषी सागर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव शहजादपुर निवासी अनीता ने बुड़िया पुलिस को शिकायत दी थी कि 10 जुलाई 2020 को वह अपनी ननद ज्योति के साथ एक्टिवा पर शॉपिंग करने के लिए जगाधरी आई थी। शॉपिंग कर अपने घर जा रहे थे। जब वे देवीलाल कालेज के पास पहुंची तो पीछे से एक युवक बाइक पर आया और ज्योति के हाथ में पकडे़ पर्स को छीन लिया। इससे उनकी एक्टिवा अनियंत्रित हो गई और वे दोनों गिर गई। तभी आरोपी वहां से भाग गया।
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पर्स में 1700-1800 रुपये, एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज थे। इसकी सूचना पुलिस को दी थी। तब बुड़िया पुलिस ने मामले में अज्ञात पर धारा-379बी का केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में पुराना हमीदा में किराए पर रहने वाले यूपी निवासी सागर उर्फ डाबरा को गिरफ्तार किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था। अब अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी सागर को सजा सुनाई है।
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