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मुकेश सोनी हत्याकांड: गोली मारकर सुनार की हत्या करने वाले तीन बदमाशों को उम्र कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
लूटपाट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने करने वाले तीन बदमाशों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर नौ-नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बदमाशों ने डिंग में सुनार की दुकान में लूटपाट के दौरान अंजाम दिया था।
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मामले के अनुसार डिंग मंडी निवासी रतनलाल की मंडी में ही जेवरात की दुकान है। एक फरवरी 2014 की रात को तीन बदमाश रतन लाल के घर व दुकान में लूटपाट में घुस गए। जेवरात व नगदी लूटने के बाद बदमाशों ने रतनलाल सोनी के पुत्र मुकेश सोनी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। शोर मचाने पर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और घायल मुकेश को अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान मुकेश की मौत हो गई। डिंग पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक महीने बाद तीन बदमाश नारनौल पुलिस के हत्थे चढ़े। जिनकी पहचान मध्यप्रदेश के सोपोर निवासी राजू, फरीदाबाद निवासी रामपाल व भूपेंद्र के रूप में हुई। तीनों ने नारनौल पुलिस को बताया कि उन्होंने सिरसा की डिंग मंडी में सुनार के घर व दुकान में लूटपाट तथा हत्या की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। इसके बाद डिंग थाना पुलिस तीनों को नारनौल से गिरफ्तार करके सिरसा लाई। करीब चार साल तक अदालत में चले इस मामले का बुधवार को निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह ने राजू, रामपाल व भूपेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
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