चंडीगढ़। हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से पंजीकृत कामगारों की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ के तहत मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने यहां ईएसआईसी से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रितों को हितलाभ पत्र वितरित किए, जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है।
चौटाला ने कहा कि जिन बीमाकृत कामगारों की कोविड-19 के कारण असामयिक मृत्यु हुई है, उनके आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ से काफी राहत मिलेगी। योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं है। योजना के तहत कोविड-19 बीमारी के कारण मृत बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशतका आश्रितों को प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसमें ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ के अनुसार निर्धारित हिस्सा मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तक, बेटे को 25 वर्ष व बेटी को शादी होने तक लाभ मिलेगा। यही नहीं भुगतान के अंतर्गत न्यूनतम राहत 1,800 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। दुष्यंत ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के उप-क्षेत्रीय कार्यालय अंबाला के अंतर्गत आने वाले मृतक बृजेश, जय कुमार, सहदेव वर्मा, अजय कुमार, रूपनारायण, रामकरण के आश्रित लाभार्थियों को हितलाभ-पत्र दिए गए।