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हरियाणा: एनसीआर में शामिल 14 जिलों में पटाखों पर रोक, 14 दिन निगरानी करेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Mon, 01 Nov 2021 02:41 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित करने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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पटाखों पर बैन। - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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त्योहारी सीजन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल प्रदेश के सभी 14 जिलों में पटाखे की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही यह आदेश उन शहरों और कस्बों में भी लागू होंगे, जहां पर पिछले साल नवंबर माह में वायु गुणवत्ता स्तर खराब या इससे ऊपर श्रेणी का था। इसके लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपरोक्त शहरों और कस्बों की सूची अलग से जारी करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। जिन शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम या कम है, वहां शादियों और अन्य अवसरों पर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
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एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों के माध्यम से ही होगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी। जिन क्षेत्रों में पटाखों के उपयोग और फोड़ने की अनुमति है वहां विशेष क्षेत्रों (सामुदायिक फायर क्रैकिंग) की पहले से ही पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

इन जिलों में बंद रहेंगे पटाखे
भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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14 दिन बोर्ड करेगा निगरानी
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 दिनों के लिए शहरों में अल्पकालिक निगरानी करेगा। प्रदूषण बोर्ड पटाखों को फोड़ने के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वायु गुणवत्ता मानदंड मूल्यों (एएक्यूसीवीएस) के खिलाफ नियामक मानकों के अलावा, एल्यूमीनियम, बेरियम, आयरन की अल्पकालिक निगरानी करेगा।

उल्लंघन करने पर कार्रवाई
सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित करने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने जिलों में लागू किए जाएंगे और किसी भी तरह का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। 
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