पीए नीलम कंबोज ने बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है। अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता परिपक्व हो जाएगा। वहीं 18 वर्ष के बाद बेटी की उच्चतर शिक्षा के लिए या विवाह के समय जमा राशि में से आधा हिस्सा निकलवाया जा सकता है। यह खाता इसके खोले जाने की तिथि से लेकर लड़की की आयु 21 वर्ष होने तक या उसके विवाह के बाद बंद किया जा सकेगा।
जरूरी दस्तावेज
खाता खुलवाने के लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते का प्रमाण, फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड)।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुले खातों पर एक नजर
वर्ष खाता
2015 759 (एक जनवरी से 31 मार्च तक)
2015-16 1222
2016-17 473
2017-18 454
2018-19 553
2019-20 483
2020-21 388
2022-22 416
2022-23 461
कुल 5209 -नोट : यह डाटा प्रधान डाकघर करनाल से लिया गया है।