आपकी उम्र 60 वर्ष होते ही मोबाइल फोन में संदेश आएगा, जो बताएगा कि आप अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के पात्र हो चुके हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए अब वृद्धजनों को सर्वे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हरियाणा सरकार की ओर से संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर संदेश आएगा।
उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन 2500 रुपये मासिक पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2500 रुपये मासिक, निराश्रित बच्चों को 1600 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा, किन्नर भत्ता 2500 रुपये मासिक, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1900 रुपये मासिक भत्ता दिया जा रहा है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत जिले में 1 लाख 8 हजार 174 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विधवा पेंशन योजना के तहत 54 हजार 559 महिला लाभार्थियों को हर माह 2500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक लाभार्थी को वितरित की जा रही है। दिव्यांगजनों को पेंशन के तहत जिले में 13 हजार 762 लाभार्थियों के बैंक खाते में हर माह 2500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है। जिन दंपत्तियों के पास केवल लड़कियां हैं, उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2847 लाभार्थियों के बैंक खाते में हर माह 2500 रुपये की राशि पेंशन भेजी जा रही है। निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता योजना के तहत 12 हजार 878 बच्चों को 1600 रुपये प्रतिमाह तथा जो दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जाते, के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना के तहत जिला में 1070 बच्चों को 1900 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि हर माह प्रदान की जाती है।