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जेल उप अधीक्षक को धमकी देने वाले बंदी को दो वर्ष कैद

सार

19 दिसंबर 2016 की शाम करीब 5:30 बजे गिनती के दौरान जेल ड्योढी गेट के पास बंदी कृष्ण अपने साथी दिनेश पूनिया व अन्य के साथ खड़ा था। वहां उसका किसी दूसरे बंदी के साथ झगड़ा हो गया।
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कैद - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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हिसार की सेंट्रल जेल-2 में झगड़ा करने के आरोप में बंदी बालसमंद निवासी कृष्ण को जिला सत्र एवं न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कृष्ण को निचली अदालत से पहले ही सजा हो चुकी है। इस मामले में सुनवाई पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा सुनाई।

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मामले के संबंध में 20 दिसंबर 2016 को उप अधीक्षक सुरेंद्र गोदारा की शिकायत पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में उन्होंने बताया था कि 19 दिसंबर 2016 की शाम करीब 5:30 बजे गिनती के दौरान जेल ड्योढी गेट के पास बंदी कृष्ण अपने साथी दिनेश पूनिया व अन्य के साथ खड़ा था। वहां उसका किसी दूसरे बंदी के साथ झगड़ा हो गया। उपअधीक्षक का आरोप था कि इस बीच कृष्ण ने उनके साथ गाली-गलौज व हाथापाई की और जेल से बाहर जान से मरवाने की धमकी दी। मामले के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया था।

नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में व्यक्ति दोषी करार, सजा आज
जिले के एक गांव निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने शिकायतकर्ता के गांव के निवासी कैलाशचंद को बुधवार को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा के लिए 19 अगस्त निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में महिला थाने में चार अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि एक अप्रैल 2019 को उसकी पोती गुड़ की सेवी लेने के लिए कैलाशचंद की दुकान पर गई थी। उस दौरान कैलाशचंद ने उससे छेड़छाड़ की। उसी दिन कैलाशचंद ने पड़ोस में ही रहने वाली अन्य युवती से भी छेड़छाड़ की थी। मामले में पुलिस ने कैलाशचंद के खिलाफ धारा 354ए व 10 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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