हरियाणा के हिसार में अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गांव तलवंडी राणा के दीपक को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणु राणा की अदालत उसे गुरुवार को सजा सुनाएगी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 6 नवंबर 2020 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में गांव धमतान साहिब (जींद) के सत्यवान ने कहा था कि मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। मैंने अपनी बेटी निर्मल की शादी पांच साल पहले तलवंडी राणा के दीपक के साथ की थी।
यह भी पढ़ें ः रोहतक: दो दिन पहले गिरफ्तार तेज कॉलोनी के युवक पर जेल में हमला, प्लेट तोड़कर बनाया चाकूनुमा हथियार
उनकी दो बेटी हैं। दीपक व ससुरालजन शादी के बाद से ही मेरी बेटी को घरेलू बातों को लेकर मारते-पीटते थे। दोनों पक्षों की कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। प्रताड़ना से तंग आकर निर्मल ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया।
यह भी पढ़ें ः हरियाणा: शिक्षा बोर्ड ने जारी किए वार्षिक परीक्षा के प्रवेश पत्र, वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड
सदर थाना पुलिस ने इस बारे में दीपक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद दीपक को दोषी करार दिया है।