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गोरखपुर: पंजीकृत नौ लाख वाहन, 30 हजार वाहनों पर लगी एचएसआरपी

Fri, 02 Jul 2021 01:44 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने में शिथिलता बरतने पर परिवहन मुख्यालय ने जताई नाराजगी। 59 हजार व्यावसायिक वाहनों में सिर्फ 3287 पर ही लग सके हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट।
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गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ रहे वाहन। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर जिले की सड़कों पर दौड़ रहे एक अप्रैल 2019 से पहले के लगभग नौ लाख वाहनों में सिर्फ 30 हजार वाहनों पर ही अबतक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग सके हैं। ऐसे में परिवहन मुख्यालय ने इस शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि तय समय तक जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।
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संभागीय परिवहन विभाग में एक अप्रैल 2019 से पूर्व कुल 8,68,452 वाहन पंजीकृत हैं। इन वाहनों में से अबतक सिर्फ 30203 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कलर कोटेड स्टीकर लग सके हैं। वहीं जिले में एक अप्रैल 2019 से पूर्व के कुल 57950 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें अबतक सिर्फ 3287 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हैं। 

जबकि व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की अंतिम समय सीमा इस साल 30 सितंबर तक ही है। वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कलर कोटेड स्टीकर लगाने को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर संभागीय परिवहन विभाग ने अब कार्रवाई की तैयारी की है। तय समय के भीतर जिस वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगेगें उनका चालान किया जाएगा।
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यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर 2021, 2 या 3 अंत के नंबर वालों को 15 फरवरी 2022, 4 या 5 अंत के नंबर वालों को 15 मई 2022, 6 या 7 अंत के नंबर वालों को 15 अगस्त 2022 एवं 8 या 9 अंत के नंबर वालों को 15 नवंबर 2022 तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर अनिवार्य रुप से लगवाना होगा। वहीं सभी व्यावसायिक वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवान अनिवार्य किया गया है।
 
एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। कोरोना कर्फ्यू से इसका काम प्रभावित हुआ था। लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो वाहन स्वामी तय समय सीमा के भीतर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। नहीं तो उनके वाहन का चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
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