एक साथ सभी मजदूर काम नहीं करेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख डीडीएमए की गाइडलाइन में कहा गया है कि निर्माण कार्य व फैक्टरी में एक साथ सभी मजदूरों से काम नहीं कराया जाएगा। कर्मचारियों और मजदूरों को अलग-अलग समयावधि में ही बुलाया जाएगा। जिस भी कर्मचारी या मजदूर में जरा सा भी लक्षण होगा उसे काम करने की सख्त मनाही होगी। जिनमें कोरोना का एक भी लक्षण नहीं है, उन्हें ही काम की अनुमति होगी। यूनिट व निर्माण स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
डीएम व पुलिस कराएगी नियमों का पालन
डीडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार डीएम व पुलिस सख्ती से नियमों का पालन निर्माण स्थल व फैक्टरियों में कराएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर की व्यवस्था हर जगह रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व पुलिस की टीम की देखरेख में काम शुरू किया जाएगा। ताकि सभी नियमों का ठीक से पालन हो सके। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लोगों की आरटीपीसीआर जांच सुनिश्चित की जाएगी। कई पाली में काम होने की स्थिति में फैक्ट्री में दरवाजे के हैंडल तक को सेनेटाइज कराना होगा।
दिल्ली के बाजारों में ताला लगा रहेगा
दिल्ली पूरी तरह से नहीं खुलेगी। अनलॉक वन में दिल्ली के सभी बाजारों में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। सभी बाजार में ताला लगा रहेगा। दिल्ली वाले व एक्सपर्ट की सलाह पर ही तय किया जाएगा कि 7 जून के बाद पूरी तरह दिल्ली को खोली जाए या चरणबद्ध तरीके से खुलेगी दिल्ली।
नियम-कायदों का पालन जरूरी
संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। काम करने के दौरान या यात्रा करने के दौरान मास्क नहीं उतारना होगा। दो गज की दूरी का पालन बेहद जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सख्ती बरती जाएगी।
किसे और किसकों मिलेगा अनलॉक का फायदा
. कोरियर सेवा शुरू हो जाएगी।
. प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन को काम करने की अनुमति रहेगी।
. पढ़ाई से जुड़े स्टेशनरी व किताबों की दुकानें खुली रहेंगी।
. बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी।
. ऑटो व टैक्सी समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी।
. यात्रा करने वालों को ई-पास की आवश्यकता होगी।
. कामकाजी लोगों को आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
. उद्योग के लिए माल की ढुलाई करने वाले वाहन सड़क पर चलेंगे।
. मीडियाकर्मियों को आई-कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी।
. अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, बिजली, पानी, सफाईकर्मी को छूट रहेगी।
. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
इन पर रहेगी पाबंदी
. दिल्ली के सभी छोटे-बड़े बाजारों पर ताला लगा रहेगा।
. जगह-जगह लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।
. बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लागू रहेगी।
. मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क बंद रहेगा।
. रेस्तरां में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। खाना पैक कराने की अनुमति होगी
. मेडिकल व अन्य जरूरती क्षेत्र को छोड़ सेवा क्षेत्र से जुड़े होटल व अन्य पर पाबंदी।