विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने चिदंबरम को तब राहत दी जब उनके वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका यात्रा कार्यक्रम पहले से तय था।
अदालत ने एयरसेल मैक्सिस से जुड़े मामले में जांच एजेंसी को आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे सहित अन्य आरोपियों को आरोपपत्र व अन्य दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने आरोपी चिदंबरम को व्यक्तिगत पेशी से आज की छूट प्रदान कर दी।
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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपी पेश हुए और चिदंबरम के अधिवक्ता ने पेशी से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करते हुए कहा कि उनकी पहले से ही यात्रा तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा चिदंबरम व उनके बेटे को अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान की हुई है।
अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जांच विभिन्न देशों से जुड़ी है और लैटर लैगोलेटरी जारी किया हुआ है।
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अदालत ने जांच एजेंसी को सभी आरोपियों को आरोप पत्र व संबंधित दस्तावेज सौंपने का निर्देश देते हुए चिदंबरम व उनके बेटे को नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।