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31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करवाने पर मिलेगी छूट

Sat, 29 Jun 2019 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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प्रापर्टी टैक्स - फोटो : अमर उजाला
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संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। 

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दक्षिण दिल्ली नगर निगम की महापौर सुनीता कांगड़ा ने बताया कि निगम की वेबसाइट में तकनीकी बाधा की शिकायतें मिलने के बाद लोगों की सुविधा के लिए भुगतान की तिथि बढ़ाई गई है। तय समय तक भुगतान करने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।

उन्होंने बताया कि रिहाइशी संपत्तियों के लिए कर की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 15 फीसदी छूट का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई से पहले संपत्ति कर का भुगतान करें। तारीख बढ़ाने के बाद 30 जून को संपत्ति कर जमा करवाने के लिए संबंधित कार्यालय भी बंद रहेंगे। 
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उन्होंने बताया कि वेस्ट टू वंडर पार्क में रोजाना हजारों दर्शकों के पहुंचने से निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं नेता सदन कंवलजीत सहरावत ने बताया कि पंजाबी बाग में करीब 12 एकड़ में भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया जाएगा। 
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सीएम से नहीं मिला बातचीत का वक्त 
महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष और नेता सदन ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने न तो बकाया राशि चुकाने की पहल की और न ही कई पत्र लिखने के बाद भी बातचीत का वक्त दिया। 

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