बता दें कि अगस्त में विधायक की पत्नी ने एक महिला पर विधायक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमा नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया था। इसके बाद महिला भी सामने आई और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
इस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में ही विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि बच्ची के भरण पोषण के लिए महिला ने 60 हजार रुपये महीना की मांग की है। महिला की ओर से विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की जांच महिला थाना श्रीनगर में हो रही है।