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Bilaspur High Court: निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका

Thu, 08 Feb 2024 05:13 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी ने उन्हें कोल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।
 
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निलंबित आईएएस रानू साहू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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निलंबित आईएएस रानू साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। सात जनवरी जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है। 

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बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई। 

ईडी द्वारा कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।

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