पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी रखी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि फिलहाल अवकाश के कारण केवल बेहद जरूरी मामलों में सुनवाई हो रही है।