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चंडीगढ़: वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई तो सिनेमा हॉल, क्लब में एंट्री नहीं, यहां भी रहेगी पाबंदी

Tue, 28 Dec 2021 07:00 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अगर आप ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है तो एक जनवरी से आपकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मंडी, होटल, क्लब, सिनेमा हाल, आटो, बस, धार्मिक स्थल समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई व जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।  
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टीकाकरण - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई तो चंडीगढ़ में लोग न फिल्म देख पाएंगे, न उन्हें क्लब में एंट्री मिलेगी। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इन नियमों का पालन कराना क्लब और थिएटर मालिकों की भी जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर भी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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जारी आदेश के अनुसार शहर के सभी शिक्षण संस्थान (कोचिंग संस्थान और ट्यूशन) में भी सिर्फ उन्हीं वयस्कों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने कोरोना की दूसरी डोज लगवा ली हो। ये नियम मुख्य तौर पर संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों व अन्य के लिए है। हालांकि उन लोगों को छूट मिलेगी, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से वैक्सीन नहीं लगी। इसके अलावा शहर के सभी म्यूजियम, थिएटर और क्लब में भी उन्हीं को प्रवेश देने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ली हो। 

आदेश के अनुसार अगर स्मार्टफोन न होने पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं तो कोविन पोर्टल से आये टीकाकरण के मैसेज को दिखाना होगा। जिसके आधार पर आरोग्य सेतु एप से उसकी विश्वसनीयता जांची जाएगी। कोविशिल्ड या कोवाक्सिन दोनों मान्य कोरोना टीकाकरण संबंधी इस आदेश में यहां तक रियायत दी गई है कि कोविशिल्ड या कोवाक्सिन में से कोई भी दोनों खुराक लगवा सकता है।
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दूसरी डोज नहीं लगवाई तो मंडी भी नहीं जा सकेंगे
दूसरी डोज न लगवाने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ाते हुए एक जनवरी से उनके सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद दोनों खुराक न लेने वाला व्यक्ति धार्मिक स्थल, समारोह, बाजार, सब्जी मंडी, बैंक, होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं उसे बस और टैक्सी के अलावा परिवहन के अन्य साधनों के प्रयोग की भी अनुमति नहीं मिलेगी। सलाहकार धर्मपाल ने यह आदेश जारी किया है। एक जनवरी से ये नियम लागू हो जाएंगे। आदेश के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

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