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Chandigarh News: एक से 30 सितंबर तक दर्ज करवाए जा सकते हैं एचएजीपीसी मतदाता सूची में नाम

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीपीसी) के चुनाव के लिए बनने वाली मतदाता सूची के लिए एक से 30 सितंबर तक का समय निश्चित किया है। हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने कहा कि समिति के वार्डों का परिसीमन सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2023 को किया था। राज्य को 40 वार्डों में विभाजित किया है। चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही अब मतदाता सूची व नामों के पंजीकरण के लिए सभी डीसी को निर्देश जारी किए हैं। आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति/परिषद/निगम के सचिव के पास निशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए योग्यता अनुसार आवेदक छह महीने से वार्ड का निवासी रहा हो और 18 वर्ष से कम आयु का सिख न हो। जो व्यक्ति पतित है या अपनी दाढ़ी या केश काटता या कटवाता है, तंकाबू, कुठा (हलाल मांस) या नशीले पदार्थों का सेवन करता है और मादक पेय लेता है, वह पात्र नहीं होगा।
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संत बलजीत सिंह दादूवाल धड़े ने बुलाया आम इजलास
14 अगस्त की बैठक में हुए विवाद के बाद संत बलजीत सिंह दादूवाल धड़े ने 29 अगस्त को कुुरुक्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में कमेटी कार्यालय में आम इजलास बुलाया है। धड़े के 20 सदस्यों ने वरिष्ठ उप-प्रधान को आम इजलास बुलाए जाने की मांग की थी। वरिष्ठ उप-प्रधान ने बैठक बुलाने में असमर्थता जताई। इसके बाद महासचिव गुरविंद्र सिंह धमीजा ने इजलास बुलाया है। पूर्व प्रधान संत बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि 14 अगस्त की बैठक में अपने निजी एजेंडे पारित करने के लिए विवाद किया गया। कई ऐसे फैसले हैं, जिससे सदस्य सहमत नहीं हैं। इसी कारण 20 सदस्यों ने आम इजलास बुलाने की मांग की थी। एचएसजीपीसी के अध्यक्ष महंत कर्मजीत सिंह ने कहा कि उनका प्रयास था कि किसी सदस्य का विरोध न किया जाए लेकिन कुछ सदस्य ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कुछ सदस्यों के खिलाफ हरियाणा कमेटी अकाल तख्त जाएगी। रही बात आम इजलास बुलाने की तो विरोधी आम इजलास नहीं बुला सकते।
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