नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 39 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। नाबालिग की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पांच नवंबर 2020 को आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ), 376(2) और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था जबकि घटना फरवरी 2019 में हुई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसके पहले पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। जिस आदमी से उसकी मां ने दूसरी शादी की उसी ने उसके साथ घिनौना काम किया।
पीड़ित नाबालिग ने बताया कि दूसरी शादी के बाद जब उसकी मां गर्भवती थी और अस्पताल में भर्ती थी तब सौतेले पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी भी दी। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया था कि एक बार दोषी उसे होटल में ले गया था, वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।