पटना के हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर गोली कांड में हाईकोर्ट ने मास्टर माइंड खुशबू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने खुशबू को साजिशकर्ता बताते हुए जमानत याचिका खारिज की है। खुशबू ने ही मिहिर से कांटेक्ट किलर की व्यवस्था करने को कहा था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे पर हायर किया गया और विक्रम सिंह की हत्या करने को कहा गया।
22 सितंबर को पटना में यह हाई प्रोफाइल घटना हुई थी। जिम ट्रेनर विक्रम को गोली मारी गई थी जिसमें वह बाल बाल बच गया था। घटना के बाद घायल जिम ट्रेनर ने पुलिस के सामने खुशबू सिंह और उसके फिजियोथेरेपिस्ट पति डॉ. राजीव कुमार सिंह का नाम लिया था। इसके बाद 4 दिनों की जांच-पड़ताल और ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने 22 सितंबर की रात खुशबू और उसके पति डॉ राजीव कुमार सिंह को हिरासत में ले लिया था।
पुलिस ने लाइनर का काम करने वाले मिहिर सिंह और तीन शूटर्स को भी गिरफ्तार किया था। 23 सितंबर एसएसपी ने हाई प्रोफाइल केस का खुलासा भी कर दिया था। घायल विक्रम 11 दिन तक पीएमसीएच में एडमिट रहा था और इस घटना में बच गया था। इस घटना में खुशबू के पति डॉक्टर राजीव कुमार सिंह को जमानत मिल गई लेकिन खुशबू की जमानत याचिका खारिज हो गई है।