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Driving License: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला सकते हैं ये गाड़ियां, नहीं कटेगा चालान!

Sat, 20 Apr 2024 09:18 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप सड़क पर दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का तुरंत चालान काट देगी। क्या आपको पता है कि बाजार में ऐसे वाहन भी हैं जिन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।
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Traffic policemen impose penalties on traffic offenders - फोटो : PTI
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विस्तार
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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप सड़क पर दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का तुरंत चालान काट देगी। अगर आप ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हैं तो चालान के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको यह बताया जाए कि बाजार में ऐसे वाहन हैं जिन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है तो आपको जरूर खुशी होगी। 
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दरअसल, जब से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आए हैं, उनमें से कुछ ईवी को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं और आपका ईवी इन नियमों के अंतर्गत आना चाहिए। तभी आपको अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ईवी पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं होता है।

अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रैफिक पुलिस या सामान्य पुलिस आपको चेकिंग के दौरान पकड़ लेती है। तो आपसे 5,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। अगर आप इस दौरान बहस करते हैं तो आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर आप इस स्थिति में फंसना नहीं चाहते हैं तो आपको डीएल वाली गाड़ी चलानी चाहिए या फिर ऐसा वाहन चुनना चाहिए जिसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ना पड़े।
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किन ईवी के लिए डीएल की आवश्यकता नहीं है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के नियमों के अनुसार, जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा है। उन्हें सड़क पर चलाने के लिए किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में अगर आप 25 किमी प्रति घंटा की अधिकतम टॉप स्पीड वाली ईवी खरीदते हैं। तो आपको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस या ओवर स्पीडिंग का चालान नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही, आपको कभी भी आरटीओ के लिए पंजीकरण के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी।
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