श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चलाने योग्य है। उक्त निर्णय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिया है। इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया है। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा कि बहुसंख्यक समाज को उसका हक मिलना ही चाहिए।