मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के खेड़ी सूंडियान गांव में किसान शेखर की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी मां और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह वारदात 17 जून 2019 को हुई थी। रामकुमार उर्फ रामू, उसकी पत्नी मुकेश उर्फ बिट्टो और उनके तीन बेटों प्रदीप, संदीप व सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान रामकुमार उर्फ रामू की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने मां और तीन बेटों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।