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VIDEO: दुष्कर्म से किशोरी हुई गर्भवती, दोषी को आजीवन कारावास

मथुरा में किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। थाना फरह क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी की तबीयत खराब होने पर मां उसे चिकित्सक के पास लेकर गई। चिकित्सक ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। मां ने जब बेटी से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने एक गांव के अजय उर्फ मरुआ का नाम लिया। बताया कि वह कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है। किशोरी की मां ने 17 अगस्त 2023 को थाना फरह में अजय उर्फ मरुआ के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। अदालत ने अजय उर्फ मरुआ को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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