भीतरगांव इलाके के एक गांव में वर्ष 2020 में हुई किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना के आरोपी को मंगलवार माती कोर्ट ने चार वर्ष तक जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साढ़ प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि गांव निवासी कालू पुत्र स्वर्गीय कालीचरण के खिलाफ बीते 24 जुलाई 2020 को दुष्कर्म के प्रयास और पास्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब से आरोपी जेल में है। मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 4 वर्ष जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।