गोंडा में खाद की किल्लत को लेकर उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने जिला कृषि अधिकारी को सख्त निर्देश दिया है। जनहित याचिका गणेशनाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय व जस्टिस मंजीव शुक्ला ने सुनवाई करते हुए गोंडा जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह को निर्देश दिया कि जल्द ही खाद की समस्याओं का समाधान करें। यूरिया खाद की उपलब्धता में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। अधिवक्ता गणेशनाथ मिश्र ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि 22 अगस्त तक याचिका कर्ता की ओर से दिए गए विभिन्न बिंदुओं पर जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी खाद के गोदामों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।