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VIDEO : सौतेले पिता को फांसी; मासूम बेटी से की दरिंदगी, फिर दी थी रूह कंपाने वाली मौत

यूपी के गोंडा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्यारे सौतेले पिता को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के महज छह माह के अंदर फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फत्तेपुर के रहने वाले विष्णु गुप्ता उर्फ तिन्ने ने थाने में केस दर्ज कराया कि वह शराब के ठेके के पास पानी पकौड़ी बेचता है। 21 जून 2024 का शाम चार बजे साधू के भेष में एक व्यक्ति रेलवे लाइन के किनारे बैठकर शराब पी रहा था उसके साथ एक चार साल की बच्ची भी थी। उसने बताया कि वह उसकी लड़की है। रात नौ बजे सूचना मिली के कटरा रेलवे स्टेशन के पास बाग में एक बच्ची का शव मिला है। शव को देखने से लगता है कि बच्ची को उसी बाबा ने पटक-पटक कर मार डाला है। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने मध्य प्रदेश में दतिया जिले के सेंवड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जौरीताल के निवासी विश्वनाथ वंशकार को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। छह जुलाई 2024 को अपराध का संज्ञान लेकर पाक्सो कोर्ट ने विचारण की कार्यवाही शुरु की।

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